राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य की मेधावी छात्राओं को बड़ी संख्या में स्कूटी वितरित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से अधिक स्कूटी विभिन्न वर्गों की पात्र छात्राओं को प्रदान की जाती हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है ।
इस योजना में स्कूटी वितरण अलग-अलग विभागों एवं वर्गों के अनुसार निर्धारित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी वर्गों की छात्राओं के लिए लगभग 1690 स्कूटी निर्धारित की गई हैं, जिसमें प्रत्येक जिले को औसतन 51 स्कूटी आवंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की छात्राओं के लिए लगभग 1000 स्कूटी, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की छात्राओं के लिए लगभग 6000 स्कूटी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए लगभग 600 स्कूटी तथा अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) के लिए लगभग 750 स्कूटी निर्धारित की गई हैं।
स्कूटी वितरण की प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट आधारित होती है, जिसमें कक्षा 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर छात्राओं का चयन किया जाता है। प्रत्येक जिले में छात्राओं की संख्या एवं प्रदर्शन के अनुसार स्कूटी की संख्या निर्धारित की जाती है, जिससे सभी जिलों को समान अवसर मिल सके। इसके साथ ही विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय के अनुसार भी स्कूटी का प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसमें विज्ञान वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, कला वर्ग के लिए 55 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग के लिए 5 प्रतिशत स्कूटी आरक्षित की गई हैं।
इसके अतिरिक्त योजना में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी वर्गों की छात्राओं को समान रूप से लाभ मिल सके। साथ ही दिव्यांग छात्राओं के लिए भी विशेष आरक्षण निर्धारित किया गया है।
इस प्रकार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में स्कूटी का वितरण किया जाता है, जो छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने एवं उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्राओं को केवल स्कूटी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी कई सुविधाएं भी दी जाती हैं:
1. मुख्य लाभ:
- फ्री स्कूटी प्रदान की जाती है
- स्कूटी का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किया जाता है
- छात्रा के नाम ट्रांसफर की सुविधा
2. अतिरिक्त लाभ:
- 1 वर्ष का सामान्य बीमा
- 5 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा
- स्कूटी वितरण के समय एक बार पेट्रोल
- सुरक्षा के लिए हेलमेट
महत्वपूर्ण बात:
स्कूटी प्राप्त करने के बाद छात्रा 5 वर्षों तक उसे बेच नहीं सकती।
स्कूटी वितरण प्रणाली (Distribution System)
इस योजना में स्कूटी का वितरण बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। विभिन्न वर्गों, बोर्ड और संकाय के अनुसार स्कूटी बांटी जाती हैं:
1. विद्यालय के आधार पर:
- सरकारी विद्यालय – 50%
- निजी विद्यालय – 25%
- केंद्रीय (CBSE) विद्यालय – 25%
2. संकाय के आधार पर:
- विज्ञान वर्ग – 40%
- कला वर्ग – 55%
- वाणिज्य वर्ग – 5%
पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- छात्रा राजस्थान की स्थायी निवासी हो
- कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो
- राजस्थान बोर्ड से कम से कम 65% अंक
- CBSE बोर्ड से कम से कम 75% अंक
- छात्रा को कॉलेज / यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जरूरी है
- छात्रा ने B.A., B.Sc., B.Com या अन्य ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया हो
- Regular student होना चाहिए
- छात्रा नियमित रूप से कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत हो
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो
- छात्रा ने पहले किसी स्कूटी योजना का लाभ न लिया हो
- 12वीं के बाद पढ़ाई में गैप (1 वर्ष से अधिक) न हो
अगर छात्रा पहले 10वीं के आधार पर स्कूटी ले चुकी है, तो 12वीं पर स्कूटी नहीं मिलेगी।
सभी वर्ग apply कर सकते हैं
- General
- OBC / EBC
- SC
- ST
- Minority
हर category के लिए अलग quota होता है
विशेष नियम एवं प्रावधान
- दिव्यांग छात्राओं के लिए अलग आरक्षण दिया गया है
- TSP (Tribal Area) और Non-TSP क्षेत्रों के लिए अलग वितरण
- RTE के तहत पढ़ने वाली छात्राओं को प्राथमिकता
- यदि किसी वर्ग में पात्र छात्राएं कम हैं, तो सीट अन्य वर्ग को दी जा सकती है
- छात्रा को कॉलेज में नियमित उपस्थिति रखनी जरूरी है
आवश्यक दस्तावेज
- 12वीं की मार्कशीट
- कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (6 महीने के अंदर का)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मूल निवासी
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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